मैनपुरी
मैनपुरी पर्यावरण से जुड़ा भवन निर्माण,DM ने बदले नियम, विकास शुल्क में बंपर बढ़ोतरी ।
मैनपुरी में अब मकान बनवाना आसान नहीं होगा,डीएम डॉ. इंद्रमणि त्रिपाठी ने विनियमित क्षेत्र की बैठक में भवन निर्माण को पर्यावरण से जोड़ दिया है। अब बिना सोलर,रेन वाटर हार्वेस्टिंग और वृक्षारोपण के नक्शा पास नहीं होगा।
डीएम ने कहा कि विकास सिर्फ बिल्डिंग-सड़क तक सीमित न रहे,पर्यावरण संतुलन भी जरूरी है,अब हर नक्शे में सोलर सिस्टम,रेन वाटर हार्वेस्टिंग और पेड़ लगाना अनिवार्य होगा।
इसके लिए धरोहर राशि जमा करनी होगी। काम पूरा होने और फोटो देने के बाद पैसा वापस मिलेगा।
विकास शुल्क भी बढ़ा दिया गया है,आवासीय भवन का शुल्क 5 से बढ़ाकर 10 रुपये, वाणिज्यिक का 7.50 से 20 रुपये और संस्थागत भवनों का 7.50 से 15 रुपये प्रति वर्ग फीट कर दिया गया है।
सोलर के लिए 2000 वर्ग फीट तक के घर पर 10 हजार, 2000 से ज्यादा पर 15 हजार और कॉमर्शियल पर 20 हजार धरोहर राशि लगेगी।
रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए 5 से 15 हजार और पौधारोपण के लिए 500 रुपये प्रति पेड़ जमा करने होंगे।
बैठक में 5 स्कूलों की बाउंड्रीवॉल को मंजूरी मिली, मैनपुरी को विकास प्राधिकरण घोषित कराने के लिए शासन को प्रस्ताव भेजा जाएगा।
डीएम ने कहा कि नक्शा पास प्रक्रिया सरल और समयबद्ध होगी।
बैठक में एडीएम श्यामलता आनंद,सहयुक्त नियोजक स्मिता निगम,एसडीएम सदर अभिषेक कुमार समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
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रिपोर्ट अजय कुमार
खबर एक्सपर्ट
मैनपुरी




















