मैनपुरी
मैनपुरी बार एशोसिएशन चुनाव समिति पर लगाए गम्भीर आरोप
बार कॉउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आदेश का नही किया गया पालन
बार एशोसिएशन के चुनाव को बताया मॉडल बायलाज के ख़िलाफ़
चुने गए अध्यक्ष अवधेश सिंह व सचिव बिजेंद्र यादव की बायलॉज के अनुसार क्रमशः 25 व 15 वर्ष प्रक्टिस की अवधि पूर्ण न होने की वजह से किया अयोग्य घोषित
बार कॉउंसिल उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ने कहा अधिवक्ता अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत दंडित किए जाने के लिए उत्तरदायी हैं।
बार कॉउंसिल की अनुमति प्राप्त किये बिना दर्शन लाल राठौर समिति लागू नही होगी।
खबर एक्सपर्ट
रिपोर्ट-अजय कुमार
मैनपुरी



















