मैनपुरी
26 फरवरी,2026
जिला मजिस्ट्रेट,लाइसेंसिंग प्राधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने आमजन को सूचित करते हुये कहा है कि गृह अनुभाग उ.प्र.शासन के कम में जो शस्त्र लाइसेंस दि.29 जून 2020 तक एन.डी.ए.एल.एलिस पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाये हैं,वह दि.30 जून 2020 से अवैध समझे जायेंगे।
उन्होने कहा कि जिन शस्त्र अनुज्ञापियों के लाइसेंस एन.डी.ए.एल.एलिस पोर्टल पर दर्ज नहीं हैं,उनके शस्त्र लाइसेंस विशिष्ट पहचान संख्या (यू.आई.एन.) के बिना अवैध घोषित किये जाते हैं।
उन्होने ऐसे शस्त्र अनुज्ञापियों को निर्देशित किया है कि वह अपने शस्त्र लाइसेंस तत्काल किसी वैध आर्म्स डीलर अथवा सम्बन्धित थाने पर जमा करना सुनिश्चित करें।
रिपोर्ट-अजय कुमार
खबर एक्सपर्ट
मैनपुरी













