मैनपुरी
बिजली चोरी के केसो मे न्यायालय सख्त कोर्ट न आने वाले 15 लोगो लोगो के बिना जमानती वारंट जारी किये।
मैनपुरी-बिजली चोरी के केस स्पेशल जज ई सी एक्ट न्यायालय मे चल रहे है,जिनमे आरोपियों गण जमानते कराने के बाद कई तारीखों से न्यायालय मे उपस्थिति नहीं हो रहे है,जिसके कारण से पत्रांवली आगे नही बढ़ पा रही है !
जिस पर न्यायाधीश द्वारा सख्त रुख अपनाते हुये न्यायालय मे उपस्थिति न होने वाले अपराधियों के बिना जमानती वारंट जारी किये जिनमे राजीव निवासी जवापुर थाना किशनी,विवेके उर्फ़ वैभव मिश्रा निवासी मरकिचिया थाना बेबर,गुलजारीलाल निवासी सराय शिव पैलेस थाना भोगांव,साहब सिंह नगला पोहपी कोतवाली,शिशुपाल निवासी दादपुर थाना कुर्रा, रविंद्र सिंह निवासी भैसामई थाना घिरोर,लायक सिंह निवासी कैलाशपुर थाना करहल,अनीता देवी निवासी सुमेरपुर थाना एलाऊ,कमला देवी निवासी गढ़िया जैन थाना करहल,दिनेश निवासी मद्रावली थाना करहल,महेंद्र सिंह निवासी नंदूरिया थाना बेवर,गंगा सिंह निवासी नगला महानंद थाना भोगांव आशीष पांडे निवासी सुमेरपुर थाना एलाऊ।
यह सभी लोग बिजली चोरी के अपराधी हैं और न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे हैं जिस पर न्यायाधीश ने सख्त रूप अपनाते हुए सभी के विरुद्ध बिना जमानती वारंट जारी किए गए और उनकी तारीख 30 जनवरी 2026 तारीख नियत की गई है !
इन लोगो विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय मे आने के बाद भी न्यायालय में उपस्थित नहीं हो रहे थे और ना ही अपने अधिवक्ता के माध्यम से कोई हाजिरी माफी का प्रार्थना पत्र दिया जा रहा था,कई तारीखों से अनुपस्थित हुए जाने के कारण अपर जिला न्यायाधीश ई सी एक्ट राकेश पटेल द्वारा बिजली चोरी का अपराधियों के न्यायालय में उपस्थित न होने पर बिना जमानती वारंट जारी किए गए हैं !
विधुत विभाग के अधिवक्ता देवेंद्र सिंह कटारिया ने बताया कि न्यायलय विधुत चोरी के आरोपी।
न्यायलय में उपस्थिति न होने पर वारंट जारी किये जा रहे है !
जिनके संबंधित थानो द्वारा तामील नही कराया जा रहा है और न रिपोर्ट लगा कर न्यायायल में भेजा जा रहा है !
रिपोर्ट-अजय कुमार
खबर एक्सपर्ट
मैनपुरी




















