मैनपुरी
13 अगस्त,2025-
कृषकों को निर्धारित मूल्य पर, पॉस मशीन के माध्यम से उपलब्ध कराये जायें उर्वरक, मानकों की अनदेखी पर विक्रेताओं के विरूद्ध की जाये प्रभावी कार्यवाही- जिलाधिकारी अंजनी कुमार।
जिलाधिकारी अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि जनपद में खरीद-2025 के अन्तर्गत 12804 मै. टन यूरिया,8365 मैं.टन डी.ए.पी. एवं 4957 मै. टन एन.पी.के.उपलब्ध है,जिन्हें उर्वरक विक्रय केन्द्रों पर प्रेषित किया जा रहा है,जनपद की सहकारी समितियों,निजी उर्वरक विक्रेताओं के पास पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हैं इसके साथ ही यूरिया,डी.ए.पी.की रैक सतत् रूप से जनपद को प्राप्त हो रही है,यूरिया एवं डी.ए.पी.उर्वरक की उपलब्धता में किसी भी प्रकार की कमी नहीं है !
कृषक अपनी जोत भूमि के अनुसार उर्वरक क्रय करें,अनावश्यक भण्डारण न करें तथा फसलों में संस्तुत उर्वरकों का ही प्रयोग करें,किसान उर्वरक कय करते समय आधार कार्ड एवं जोतबही भी साथ लेकर आएं,विक्रेता से कैश मेमो अवश्य प्राप्त करें।
उन्होने कृषकों से कहा कि धान,मक्का हेतु प्रति हे.120:60:40 संस्तुत एन.पी.के.04 बैग यूरिया,03 बैग डी.ए.पी.बाजरा हेतु प्रति हे.80:40:40 एन.पी.के.04 बैग यूरिया बैग यूरिया,02 बैग डी.ए.पी.मूंगफली हेतु प्रति है. 20:60:45 एन.पी.के.03 बैग डी.ए.पी.एवं उर्द, एवं उर्द,मूंग हेतु प्रति हे.20:40:20 एन.पी.के.02 बैग डी.ए.पी. का ही प्रयोग करें।
श्री सिंह ने कहा कि यदि किसी उर्वरक विक्रेता द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य की मांग की जाये अथवा उर्वरक के सापेक्ष किसी अन्य गैर प्रचलित उत्पाद को साथ कय करने हेतु वाध्य किया जाये तो तत्काल सहायक विकास अधिकारी कृषि, जनपद स्तर पर स्थापित कंट्रोल रूम के मो.न.7839882674, 7839882673 पर सूचना दें !
सम्बन्धित उर्वरक विकेता के साथ थोक विक्रेता एवं निर्माता कंपनी के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी जायेगी।
उन्होने थोक एवं फुटकर उर्वरक विक्रेताओं से कहा है कि उर्वरकों को पॉस मशीन के माध्यम से निर्धारित मूल्य पर कृषकों को वितरण करना सुनिश्चित करें,अन्यथा की दशा में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अन्तर्गत प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।
🔥🔥🚨🔥🔥
रिपोर्ट-अजय कुमार
खबर एक्सपर्ट
मैनपुरी