Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के 6 दोषियों की तुरंत रिहाई का आदेश दिया है . इन दोषियों में नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार, और रॉबर्ट पॉयस शामिल है. इससे पहले 17 मई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में एक और दोषी पेरारिवलन की रिहाई के आदेश दिया था. बाकी दोषियों ने भी उसी आदेश का हवाला देकर कोर्ट से रिहाई की मांग की थी.
भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी और पी रविचंद्रन समेत 6 दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया है. बता दें कि इस मामले में रविचंद्रन और नलिनी दोनों ही 30 साल से ज्यादा वक्त से जेल में सजा भुगत रहे हैं. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसी हत्याकांड के मामले में 18 मई को एक अन्य दोषी पेरारिवलन को रिहा किया था. बाकी दोषियों ने भी सुप्रीम कोर्ट के उसी आदेश को आधार बनाकर रिहाई की मांग की थी. जिस पर शुक्रवार को सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगा दी है.
गवर्नर राज्य सरकार की सिफारिश मानने के लिए बाध्य
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस नागरत्ना की बेंच ने कहा कि तमिलनाडु सरकार ने इन दोषियों की रिहाई की सिफारिश गवर्नर को भेजी थी लेकिन गवर्नर ने अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं लिया. पेरारिवलन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि गवर्नर, राज्य सरकार की सिफारिश मानने के लिए बाध्य है. गवर्नर की ओर से दोषियों की रिहाई पर फैसला लेने में गैर वाजिब देरी हुई है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 के तहत मिली विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए पेरारिवलन की रिहाई का आदेश दिया था. कोर्ट ने कहा पेरारिवलन मामले में दिया गया आदेश इन दोषियों के लिए भी लागू होता है. इसलिए इनको को भी तत्काल रिहाई की जाए.