सुप्रीम कोर्ट का आदेश।
सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने पत्रकार अभिषेक उपाध्याय की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है।
कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा है,कि पत्रकार को उसके विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता संविधान के अनुच्छेद19(1) से सुरक्षित है।
केवल सरकार की आलोचना के लिए किसी पत्रकार के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं होना
खबर एक्सपर्ट